यहां बेटे ने बाप को पत्थर से कुचलकर उतार दिया मौत के घाट, आरोपी कलयुगी पुत्र गिरफ्तार

यहां बेटे ने बाप को पत्थर से कुचलकर उतार दिया मौत के घाट, आरोपी कलयुगी पुत्र गिरफ्तार, मामला थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम आगडीह का

यहां बेटे ने बाप को पत्थर से कुचलकर उतार दिया मौत के घाट, आरोपी कलयुगी पुत्र गिरफ्तार
पुलिस की गिरफ्त में पिता की हत्या का आरोपी

यहां बेटे ने बाप को पत्थर से कुचलकर उतार दिया मौत के घाट, आरोपी कलयुगी पुत्र गिरफ्तार

 मामला थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम आगडीह का

जशपुरनगर/लोक सीजी न्यूज़. घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधमेक 18.09.25 को प्रार्थी रविशंकर राम, उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम आगडीह थाना सिटी कोतवाली जशपुर ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया,कि वह पांच भाई बहन हैं, जिसमें से मृतक बंधु राम , चौथे नंबर का भाई था, सभी भाई, अलग अलग, काम कर अपना जीवन यापन करते थे, मृतक बंधु राम, मेहनत मजदूरी करता था, जब वह काम से वापस आता था, तब प्रतिदिन मृतक के बेटे व मृतक में पारिवारिक बातों को लेकर वाद विवाद होते रहता था, व मृतक का बेटा दीपक राम, आए दिन अपने पिता से मारपीट करते रहता था।

            घटना दिनांक 17.09.25 को प्रार्थी रात्रि में खाना खा कर सो गया था, और सुबह खेत का काम देखने गया था, जहां से वापस आने पर प्रार्थी की पत्नी ने बताया कि रात्रि लगभग 11.00 बजे मृतक बंधु राम व उसके बेटे दीपक राम के मध्य फिर विवाद हुआ था, और दीपक राम के द्वारा बंधु राम की हत्या कर दी गई है, उसकी लाश, मृत अवस्था में, गांव के ही एक व्यक्ति के घर के सामने पड़ा हुआ है, जिस पर प्रार्थी के द्वारा अपने भाई बंधु राम को देखने गया, तो पाया कि बंधु राम मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके नाक, माथा, कनपटी व सिर में चोट लग कर खून निकल रहा था, आरोपी दीपक राम के द्वारा फर्श पत्थर से मृतक बंधु राम के नाक, सिर कनपटी में हमला कर, हत्या कर दी गई है।

आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल 

 रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल का निरीक्षण कर, शव का पंचनामा करते हुए, डॉक्टर से पोस्ट मार्डम कराया गया। और आरोपी दीपक राम को हिरासत में ले लिया गया। डॉक्टर की शॉर्ट पी एम रिपोर्ट में सिर, कनपटी में लगी चोट से मृत्यु होना बताने पर, के द्वारा आरोपी दीपक राम के विरुद्ध हत्या के लिए बी एन एस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।