विधवा महिला के साथ अनाचार, बीच जंगल में आरोपी ने पत्थर उठा, जान से मारने की धमकी देकर किया पीड़िता से दुष्कर्म

विधवा महिला के साथ अनाचार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल जिले के सोनक्यारी क्षेत्र में महिला जा रही थी अपने ससुराल से मायके, तभी बीच जंगल में आरोपी ने पत्थर उठा, जान से मारने की धमकी देकर किया पीड़िता से दुष्कर्म

विधवा महिला के साथ अनाचार, बीच जंगल में आरोपी ने पत्थर उठा, जान से मारने की धमकी देकर किया पीड़िता से दुष्कर्म

विधवा महिला के साथ अनाचार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

जिले के सोनक्यारी क्षेत्र में महिला जा रही थी अपने ससुराल से मायके, तभी बीच जंगल में आरोपी ने पत्थर उठा, जान से मारने की धमकी देकर किया पीड़िता से दुष्कर्म

लोक सीजी न्यूज़/जशपुर/12 अक्टूबर 25 :- जिले के सोनक्यारी पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव की महिला जो अपने ससुराल से मायके जा रही थी। उसे बीच जंगल में अकेली पाकर एक आरोपी युवक ने पत्थर से कुचलकर जान से मारने की धमकी देकर अपनी हवश का शिकार बनाया। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध चौकी सोनक्यारी में बीएनएस की धारा 64(1),115(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी निलेश राम भगत, उम्र 22 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

          घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10.10.25 को थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत 36 वर्षीय पीड़ित प्रार्थिया ने चौकी सोनक्यारी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, घटना दिनांक 09.10.25 को प्रार्थिया वह अपने कुछ काम से, पैदल जंगल के रास्ते होते हुए अपने ससुराल से, चौकी सोन क्यारी क्षेत्रांतर्गत अपने मायके आ रही थी, इसी दौरान रास्ते में आरोपी निलेश राम भगत , अचानक पीछे से प्रार्थिया के बाल को खींचकर, उसे पटक दिया तथा घसीटकर ले गया और प्रार्थिया के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी पास में पड़े पत्थर को उठाकर, मारने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान पीड़ित प्रार्थिया के आवाज को सुनकर, गांव की एक लड़की आई, जिसे देखकर आरोपी निलेश राम भगत, भाग गया। गांव की लड़की के द्वारा ही पीड़ित प्रार्थिया को मायका के घर में, छोड़ा गया।

   ➡️ पीड़ित प्रार्थिया की रिपोर्ट पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी निलेश राम भगत को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी निलेश राम भगत के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।