छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान, नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले, मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला का सरेंडर, तीसरी बार ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचे, इस आर उनका सरेंडर आवेदन कर लिया गया स्वीकार

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान, नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले, मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला का सरेंडर, तीसरी बार ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचे, इस आर उनका सरेंडर आवेदन कर लिया गया स्वीकार , सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रवर्तन निदेशालय, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर लेगी

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान, नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले, मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला का सरेंडर, तीसरी बार ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचे, इस आर उनका सरेंडर आवेदन कर लिया गया स्वीकार
 पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान, नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले, मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला का सरेंडर

तीसरी बार ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचे, इस आर उनका सरेंडर आवेदन कर लिया गया स्वीकार 

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रवर्तन निदेशालय, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर लेगी

रायपुर/लोक सीजी न्यूज/22 सितंबर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान, नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले, मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला ने आज सोमवार २२ सितंबर को तीसरी बार राजधानी रायपुर स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचे। जहां कोर्ट ने उनका सरेंडर आवेदन स्वीकार कर लिया है। 
                 जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रवर्तन निदेशालय, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर लेगी। इसी कड़ी में कोर्ट सरेंडर आवेदन पर सुनवाई करेगी और आगे की कार्यवाही तय करेगी। 

शुक्ला और टुटेजा ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी
बहुचर्चित नान घोटाला केस में डॉ शुक्ला और अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोनों अधिकारियों को पहले दो हफ्ते ईडी की कस्टडी में रहना होगा। उसके बाद दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा, इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। 

एक बार पहले दो बार कोर्ट ने सरेंडर करने से रोक दिया था
सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका के खारिज होने के दूसरे ही दिन यानी 18 सितंबर को ईडी की टीम ने डॉ. आलोक शुक्ला के भिलाई के तालपुरी स्थित घर में दबिश दी थी। उस दौरान डॉ. आलोक शुक्ला ईडी की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अपलोड नहीं होने का हवाला देते हुए सरेंडर करने से रोक दिया था। इसके अगले दिन यानी 19 सितंबर को उनके सरेंडर आवेदन पर आज यानी 22 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी गई थी।
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